नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषी जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत छह दोषियों की समय से पहले रिहाई का आदेश सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजीव गांधी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। इस हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे छह दोषियों की समय से पहले रिहाई की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। शुक्रवार को शीर्ष अदालत ने नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन समेत छह दोषियों की समय से पहले रिहाई का आदेश दिया है।
बता दें कि नलिनी व रविचंद्रन ने समय से पहले रिहाई को लेकर शीर्ष अदालत का रुख किया था। न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक एजी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का फैसला उनके मामले में भी लागू होता है। दरअसल, शीर्ष अदालत ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। उन्होंने जेल में 30 साल से अधिक सजा काटी थी।